जमशेदपुर, 2 जुलाई। डीडी बार एंड रेस्टोरेंट, बिष्टुपुर में हुई हत्या की घटना के बाद संभावित विधि-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर ने शहर के कई थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत सामान्य निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 3 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, हाल में डीडी बार हत्याकांड के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा 2 एवं 3 जुलाई को धरना, प्रदर्शन, आमसभा तथा जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन निषेधाज्ञा लागू की गई है।
यह आदेश साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम तथा मानगो थाना क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

आदेश के तहत प्रमुख प्रतिबंध
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार—
- किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव एवं पुतला दहन पर रोक रहेगी।
- बिना अनुमति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।
- बिना प्रशासनिक अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- शांति भंग करने की आशंका वाले स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
इन गतिविधियों को मिलेगी छूट
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी, मीडियाकर्मी तथा सरकारी कार्य में लगे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा बारात, शव यात्रा, पूजा-अर्चना, धार्मिक जुलूस तथा धार्मिक रीति-रिवाजों के तहत आयोजित कार्यक्रमों को भी आवश्यक परिस्थितियों में इस आदेश से छूट दी गई है।
एहतियाती कदम बताया प्रशासन ने
अनुमंडल दंडाधिकारी अर्व मिश्रा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। चूंकि संबंधित सभी पक्षों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं था, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय (Ex-Parte) रूप से जारी किया गया है।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा का पालन करें, अफवाहों से बचें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस एवं जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🚨 क्राइम
🌿 झारखंड
🏛️ बिहार
🎬 मनोरंजन
🌍 विश्व

ISRO में खलबली गगनयान और चंद्रयान-3 से जुड़े 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने छोड़ी नौकरी सरकार ने बदले नियम



















