सरिया: Sariya मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत 29-बगोदर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा को लेकर सरिया अनुमंडल कार्यालय-सह-प्रखंड कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने सरिया प्रखंड के सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर के साथ मतदान केंद्रवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक के दौरान मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने, छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने, नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने तथा मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन से संबंधित कार्यों की स्थिति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने अधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देश दिया कि अभियान के दौरान कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

05 अगस्त से 31 अगस्त तक मिले 5,156 प्रपत्र-6

समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 05 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक 29-बगोदर विधानसभा क्षेत्र में कुल 5,156 प्रपत्र-6 प्राप्त हुए हैं।

प्रपत्र-6 के माध्यम से पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करते हैं। समीक्षा के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या और मतदान केंद्रवार प्रगति की जानकारी उपायुक्त के समक्ष रखी गई।

उपायुक्त ने बीएलओ से कहा कि जहां प्रपत्र-6 की संख्या अपेक्षाकृत कम है, वहां विशेष रूप से घर-घर जाकर पात्र नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें आवेदन उपलब्ध कराया जाए।

एक मतदान केंद्र पर अब तक नहीं मिला कोई प्रपत्र-6

बैठक में यह भी सामने आया कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अब तक एक भी प्रपत्र-6 प्राप्त नहीं हुआ है।

इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने संबंधित बीएलओ को विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में घर-घर संपर्क अभियान चलाएं।

उन्होंने कहा कि किसी मतदान केंद्र पर प्रपत्र-6 की संख्या शून्य होना इस बात का संकेत हो सकता है कि वहां पात्र नागरिकों तक आवेदन प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी नहीं पहुंची है। इसलिए संबंधित बीएलओ को सक्रिय होकर पात्र नागरिकों की पहचान करनी चाहिए।

पात्र नागरिकों की पहचान कर आवेदन लेने का निर्देश

उपायुक्त ने सभी बीएलओ को अपने-अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में पात्र नागरिकों की पहचान करने और उनसे आवश्यक आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया केवल कार्यालय स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। बीएलओ को अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से लोगों से संपर्क करना होगा।

घर-घर जाकर नागरिकों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया की जानकारी देने तथा पात्र लोगों से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं पर विशेष फोकस

बैठक में उन युवाओं को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए, जो 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं।

उपायुक्त ने कहा कि ऐसे युवाओं की पहचान कर उनका प्रपत्र-6 प्राप्त किया जाए, ताकि पात्रता के अनुसार उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे युवाओं की जानकारी जुटाएं और उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए जागरूक करें।

छूटे हुए पात्र नागरिकों की भी होगी पहचान

समीक्षा बैठक में उन पात्र नागरिकों पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया, जिनका नाम किसी कारणवश अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है।

उपायुक्त ने कहा कि बीएलओ अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों की पहचान करें और उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी दें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में किसी भी पात्र व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

नवविवाहित महिलाओं के नाम जोड़ने पर भी जोर

बैठक में नवविवाहित महिलाओं की पहचान कर उनका नाम संबंधित मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए गए।

विवाह के बाद कई बार महिलाओं का निवास स्थान बदल जाता है। ऐसी स्थिति में उनके मतदाता विवरण को नए निवास स्थान के अनुसार अद्यतन करना आवश्यक हो सकता है।

उपायुक्त ने बीएलओ को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में ऐसी महिलाओं की पहचान करें और उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने अथवा आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें।

नए निवासियों को भी मतदाता सूची से जोड़ने का निर्देश

सरिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में नए निवासियों की पहचान करने को भी कहा गया।

जो पात्र नागरिक किसी अन्य स्थान से आकर संबंधित क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनके मतदाता विवरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने कहा कि नए निवासियों के मामले में भी पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए, ताकि योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो सकें।

प्रपत्र-8 के माध्यम से सुधार और स्थान परिवर्तन

बैठक में मतदाता सूची में पहले से दर्ज नामों में आवश्यक सुधार को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए।

यदि किसी मतदाता के नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो या अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो पात्र मतदाता से प्रपत्र-8 प्राप्त करने को कहा गया।

इसी प्रकार यदि किसी मतदाता ने अपना निवास स्थान बदल लिया है और उसके मतदाता विवरण में आवश्यक संशोधन की जरूरत है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-8 प्राप्त कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

मतदाता सूची में सही विवरण दर्ज करना जरूरी

उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची में केवल नाम दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मतदाता का विवरण भी सही और अद्यतन होना जरूरी है।

नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो या अन्य जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधारा जाना चाहिए।

इससे मतदाता सूची को अधिक सटीक और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

बीएलओ और सुपरवाइजर की भूमिका महत्वपूर्ण

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर की भूमिका महत्वपूर्ण है।

बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र क्षेत्रों में मतदाताओं से सीधे संपर्क करते हैं और उनकी आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं।

वहीं बीएलओ सुपरवाइजर को अपने अधीन क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य आगे बढ़ रहा है।

उपायुक्त ने दोनों स्तरों के कर्मियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

दावों और आपत्तियों का समयबद्ध निष्पादन जरूरी

बैठक में उपायुक्त ने सभी दावों एवं आपत्तियों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त प्रत्येक दावा और आपत्ति की नियमानुसार जांच की जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए।

लंबित मामलों को अनावश्यक रूप से रोककर नहीं रखने का निर्देश दिया गया।

घर-घर संपर्क अभियान को प्रभावी बनाने पर जो

बैठक में बीएलओ को अपने क्षेत्रों में घर-घर संपर्क अभियान को प्रभावी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम या अन्य विवरण में सुधार कराने तथा निवास स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी देने को कहा गया।

बीएलओ को विशेष रूप से ऐसे घरों और परिवारों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया, जहां पात्र व्यक्ति अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।

युवाओं को मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करने की जरूरत

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के साथ-साथ उन्हें मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया।

उपायुक्त ने कहा कि युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी देना जरूरी है।

नए मतदाताओं को समय पर पंजीकृत कराने से वे पात्रता प्राप्त करने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

किसी पात्र नागरिक का नाम नहीं छूटे उपायुक्त

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने बीएलओ एवं सुपरवाइजर को अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ कार्य करने को कहा।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का उद्देश्य सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी के साथ कार्य करना आवश्यक है।

मतदाता सूची को अद्यतन बनाने की दिशा में प्रयास

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के माध्यम से प्रशासन का प्रयास मतदाता सूची में पात्र नागरिकों को शामिल करने के साथ-साथ पहले से दर्ज विवरण को भी अद्यतन करना है।

नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, छूटे हुए नागरिकों की पहचान करने, नवविवाहित महिलाओं एवं नए निवासियों को शामिल करने और गलत विवरण में सुधार की प्रक्रिया इसी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Sariya अनुमंडल कार्यालय-सह-प्रखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में 29-बगोदर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि 05 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक कुल 5,156 प्रपत्र-6 प्राप्त हुए हैं। वहीं एक मतदान केंद्र पर अब तक एक भी प्रपत्र-6 प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने संबंधित बीएलओ को पात्र नागरिकों की पहचान कर आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने विशेष रूप से 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं, छूटे हुए पात्र नागरिकों, नवविवाहित महिलाओं और नए निवासियों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर जोर दिया।

इसके अलावा मतदाता सूची में नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो अथवा अन्य विवरण में सुधार तथा निवास स्थान परिवर्तन के लिए पात्र मतदाताओं से प्रपत्र-8 प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सक्रियता के साथ कार्य किया जाए तथा कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। साथ ही सभी दावों और आपत्तियों का निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।